होली के दिन खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के लगभग दर्जन भर लोग घायल
बरेली- होली के दिन दो पक्षों में रंग डालने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दो पक्षों में झगड़ा हो गया जमकर लट्ठ चले। दोनों पक्ष के लगभग दर्जन भर लोग घायल हुए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोजीपुरा भेजा। वही दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं।
रंग डालने को लेकर हुआ विवाद
दरअसल यह मामला भोजीपुरा थाना क्षेत्र के खितौसा गांव का है। शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे गांव का रहने वाला शकूर अहमद पुत्र स्वर्गीय जहूर अहमद मीरगंज गन्ना मिल से अपना गन्ना पहुंचाकर ट्रैक्टर ट्राली से लौटकर अपने गांव जा रहा था। तभी रास्ते में गांव के शंकर लाल व अन्य लोगों ने शकूर को रास्ते में कार लगाकर रोकने का प्रयास किया। शकूर उस रास्ते से बचकर दूसरे रास्ते पर जाने लगा तो उक्त लोग वहां भी पहुंच गए।
एक पक्ष का कहना कि विपक्षियों पर थे लाठी-डंडे,तलवार और नाज़ायज़ तमंचे
जुमे की नमाज का समय था उक्त लोग रंग डालने लगे शकूर ने रंग डालने से मना किया मगर उसके ऊपर रंग डाल दिया गया। विरोध करने पर शकूर को मारने पीटने लगे। शोर-शराबा सुनकर शकूर के परिवार के लोग भी आ गए। आरोप है कि उक्त लोगों ने सभी को मारा पीटा। शकूर के परिवार के लोगों का कहना है कि विपक्षियों के पास लाठी-डंडे ,तलवार ,नाजायज तमंचा मौजूद थे।
पूर्व प्रधान शंकरलाल के हाथ मे देखा गया साफ तौर पर डंडा
गांव के रहने वाले शंकर लाल का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें शंकरलाल के हाथ में साफ तौर पर डंडा दिखाई दे रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर मुकदमा कर लिया है। दोनों पक्षों का मेडिकल कराया गया है। एक के गंभीर घायल शकूर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वह एक दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को भी जिला अस्पताल में भर्ती के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है मेडिकल के आधार पर अन्य धाराओं का चयन किया जाएगा। जो भी विधिक कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी।
दोनों पक्षों पर इन धाराओं में हुआ मुकदमा
पुलिस ने एक पक्ष के शकूर अहमद,शेर मोहम्मद, गुड्डू, असगर, चुन्ने, कल्लू, राजा उर्फ इकरार तथा 40-50 व्यक्ति अज्ञात पर धारा 147,148,149,341,323,324,506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
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वहीं दूसरे पक्ष के शंकरलाल, अमित, आकाश, कामेश्वर, जगदीश, राजपाल, रोहित तथा 10-15 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 147,148,149,323,341,324,327,504 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।