हिट एंड रन कानून का टैक्सी चालकों और मालिकों ने किया विरोध
बरेली : बरेली में वाहन चालकों के लिए बने नए कानून हिट एंड रन का टैक्सी चालकों और मालिकों ने विरोध किया। उन्होंने जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन बरेली कलेक्ट्रेट पहुंच कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से तत्काल कानून को वापस लेने की मांग की।
हिट एंड रन कानून के मुताबिक यदि कोई ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है तो उसको घायल व्यक्ति को अस्पताल तक ले जाना होगा, यदि वह एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को अस्पताल तक नहीं ले जाता है तो उसे 7 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा साथ ही 10 साल की सजा का भी प्रावधान है। इसी को लेकर टैक्सी चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया है और कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्वच्छ श्रमिक सभा ने की वेतन की मांग
मीडिया से बात करते हुए वाहन चालकों ने कहा कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है, यदि किसी परिस्थिति में एक्सीडेंट हो भी जाता है तो रुकने पर जनता उसे नहीं छोड़ेगी। ऐसे में एक्सीडेंट के बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल तक ले जाना नामुमकिन है। सरकार द्वारा बनाया गया यह कानून ड्राइवरों को बेरोजगार करने बाला कानून है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर लोग गरीब परिवार से आते हैं यदि किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है तो उसको अपना घर तक बेचना पड़ जाएगा और उसके बच्चे बेघर हो जाएंगे। चालकों ने कहा कि वह जनता की सेवा के लिए दिन रात ठंड गर्मी बरसात सभी में 24 घंटे लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ ऐसा कानून लाकर नाइंसाफी की गई है। ड्राइवर और वाहन मालिकों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया है।