प्रधानमंत्री जी 180 दिन बाद भी नहीं मिले ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को रुपए
बरेली : ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने जमाकर्ता निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने की मांग करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय में प्रधानमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री को संबोधित तीन सूत्रीय मांगों का लेकर ज्ञापन एसडीएम को दिया।
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जिला सचिव पूरन लाल ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का ठग कंपनीज एंड सोसाइटी में डूब चुकी रकम को दो से तीन गुना 180 दिन में वापस करने के लिए BUDS एक्ट 2019 अधिनियम को बनाया था , जिसको लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तहसील स्तरों पर फार्म जमा किए गए थे।
निवेशको द्वारा फार्म जमा करने के बाद अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। 180 दिन से ज्यादा हो गए। सरकार का 180 दिन का वायदा पूरा नहीं हुआ। निवेशकों ने मांग करते हुए कहा कि भुगतान की गारंटी अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक पीड़ित जमाकर्ता निवेशको के जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान किया जाए। पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर रोजाना दिए जा रहे है परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है।
निर्दोष एजेंट को सुरक्षा सम्मान रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिया जाए। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग और बेईमानों को मृत्युदंड देकर भारतवर्ष को ठग मुक्त निर्माण राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं हुई तब तक लगातार रोजाना भारत सरकार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश में ठगी जमाकर्ता परिवार ज्ञापन देता रहेगा। ज्ञापन देने बालो में मनोज कुमार , हरीश कुमार शर्मा , पूरन लाल , राजेश कुमार श्रीवास्तव , वीर सक्सेना,जी डी हालदार, मदन लाल आदि मौजूद रहे।