जिन स्कूलों को रिआयती दर पर जमीन नहीं मिली उन्हें सूचना के अधिकार से मुक्त किया जाये- जगदीश चन्द्र सक्सेना
बरेली : मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना ने मुख्य जन सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश के उस आदेश की आलोचना की है जिससे प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त स्कूल जन सूचना अधिकार के अन्तर्गत मांगी सूचना देने को बाध्य है।
यह आदेश उच्चतम न्यायालय के उस आदेश को ध्यान में रख कर लिये गये कि प्राइवेट स्कूल निमार्ण हेतु विकास प्राधिकरण आदि स्कूलों को रियायती दर पर भूमि देती है अतः यह स्कूल सरकारी सहायता प्राप्त हो गये।
श्री सक्सेना ने कहा सरकारी लाभ प्राप्त स्कूलों को जन सूचना अधिकार के अन्तर्गत लाया जाये पर जिन स्कूलों को कोई सरकारी सहायता नहीं मिली उन्हें इस नियम से बांधना न्यायसंगत नहीं है।
बेसिक शिक्षा समिति इस आदेश से गैर सरकारी लाभ प्राप्त स्कूलों को मुक्त कराने हेतु अपील दायर करेगी।
श्री सक्सेना के अनुसार छोटे स्कूल शरारती तत्वों के जबाव देने में ही सारी ऊर्जा खत्म कर देंगे।
बरेली में ही स्कूलों का एक समानान्तर संगठन बन जाने पर प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हमारे कुछ सहयोगी रहे साथियों की अध्यक्ष व महामंत्री बनने की इच्छा पूर्ण हो गयी है। हमारी शक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।