बीडीए की बड़ी कार्रवाई: दो अवैध कालोनियों पर चला बुलडोज़र
बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने अवैध कॉलोनीकरण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ग्राम रामनगर गोटिया में दो बड़े अवैध प्रोजेक्ट पर बुलडोज़र चलाया। सोनू शर्मा और विपिन शर्मा द्वारा लगभग 8000 वर्गमीटर भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृति के प्लॉटिंग, सड़क निर्माण एवं बाउंड्रीवाल खड़ी की जा रही थी। बीडीए की प्रवर्तन टीम संयुक्त सचिव दीपक कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और बिना किसी विरोध के अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कराया। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास प्लॉट खरीदने की सोच रहे लोगों को सतर्क किया गया। प्राधिकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अवैध विकास कार्यों को बख्शा नहीं जाएगा। बीडीए ने आमजन को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के कोई भी निर्माण या प्लॉटिंग अवैध मानी जाएगी और ऐसे लोगों पर जुर्माना तथा कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई जो प्रदेशभर में अवैध निर्माण रोकने के लिए एक बड़ा उदाहरण बन सकती है। यह कदम सरकार की उन नीतियों को भी मजबूत करता है जो शहरों को व्यवस्थित विकास की दिशा में आगे बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

◾थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र में बीडीए की सख्त कार्रवाई
◾ग्राम रामनगर गोटिया में ध्वस्त की दो अवैध कालोनियां, बिना मानचित्र स्वीकृति के चल रहा था निर्माण कार्य
बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने मंगलवार को अवैध निर्माण माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र के ग्राम रामनगर गौटिया में दो अवैध कालोनियों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा संयुक्त सचिव दीपक कुमार के नेतृत्व में की गई। टीम के साथ अवर अभियंता सीताराम और प्रवर्तन दस्ते के सदस्य भी मौजूद रहे।
बिना स्वीकृति के चल रहा था अवैध कॉलोनीकरण
जानकारी के अनुसार, सोनू शर्मा और विपिन शर्मा द्वारा लगभग 4-4 हजार वर्गमीटर भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था। मौके पर टीम ने पाया कि बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखंडों का चिन्हांकन किया गया था, सड़कों का निर्माण किया जा रहा था तथा बाउंड्रीवाल खड़ी की जा चुकी थी। यह पूरा विकास कार्य उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 का खुला उल्लंघन था।
खबर मे क्या क्या
तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचते ही अवैध निर्माण कार्य को रोकते हुए जेसीबी मशीनों की मदद से बाउंड्रीवाल और सड़कों को ध्वस्त कराया। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण ने स्थानीय लोगों को अवैध प्लॉटिंग के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया और चेतावनी जारी की कि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्राधिकरण की चेतावनी – बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण अवैध
बीडीए ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि प्लॉटिंग या निर्माण कार्य करता है तो उसे पहले मानचित्र स्वीकृति प्राप्त करनी अनिवार्य है। बिना स्वीकृति के किए गए सभी विकास कार्य अवैध माने जाएंगे और ऐसे निर्माण कभी भी ध्वस्त किए जा सकते हैं। साथ ही प्राधिकरण ने यह भी संकेत दिया कि अवैध विकास कार्य करने वालों के विरुद्ध आर्थिक दंड और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
आमजन के हित में उठाया गया कदम
इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों को एक स्पष्ट संदेश दिया गया है कि प्राधिकरण किसी भी अवैध गतिविधि को बढ़ावा नहीं देगा। बीडीए का यह कदम उन भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी चेतावनी है जो बिना अनुमति के कालोनियां विकसित कर आम नागरिकों को धोखे में रखते हैं।
शहर के विकास को मिलेगी रफ्तार
विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकार की कार्रवाई न केवल शहर के सुनियोजित विकास में सहायक होगी बल्कि आम जनमानस को सुरक्षित और वैध निवेश की दिशा में प्रेरित करेगी। बीडीए की यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी, जिससे बरेली को एक व्यवस्थित और आधुनिक स्वरूप देने का मार्ग प्रशस्त होगा।
बरेली विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश है कि अवैध निर्माण को किसी भीकरताहैपर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वैसे अगर मानचित्र के रूप से देखा जाए तो शहर में अधिकतर निर्माण बगैर स्वीकृति के किए गए हैं , अभी भी बहुत से ऐसे निर्माण है जो बगैर मानचित्र स्वीकृति के लगातार जारी है , परंतु बरेली विकास प्राधिकरण केवल गिने चुने स्थान पर ही कार्रवाई करता है।



