इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर आपराधिक कार्रवाई पर लगाई रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल उनके खिलाफ जारी किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला मणिलाल पाटीदार द्वारा अपने खिलाफ दर्ज मामलों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।
याचिका में मणिलाल पाटीदार ने अपने खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया के कानूनी आधारों पर सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया याचिका में प्रस्तुत बिंदुओं को गंभीरता से लिया और अंतरिम राहत प्रदान करते हुए आपराधिक कार्रवाई को रोकने का आदेश पारित किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह रोक केवल अंतरिम है और मामले की पूर्ण सुनवाई में सभी तथ्यों और सबूतों की समीक्षा के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।
वहीं, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हाईकोर्ट का यह आदेश किसी भी आरोपी को क्लीन चिट नहीं देता। यह केवल यह दर्शाता है कि प्रथम दृष्टया मामले में कानूनी और प्रक्रिया संबंधी सवाल अदालत के ध्यान में आए हैं। पुलिस या अन्य जांच एजेंसियां फिलहाल इस मामले में कोई दंडात्मक कदम नहीं उठा सकतीं, लेकिन अगली सुनवाई में मामले के सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा।
इस फैसले से पूर्व आईपीएस मणिलाल पाटीदार को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन उनका यह मामला पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में पूरे मामले की गहराई से जांच और कानूनी दलीलों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके बाद ही अंतिम निर्णय सामने आएगा।



