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सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं,मगर अदालतें दखल दे रहीं हैं शरीयत में : शहाबुद्दीन

मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ महिलाओं की आड़ में शरीयत की तौहीन हो जाती है, भारत का मुसलमान इसको लेकर चिंतित - मौलाना शहाबुद्दीन

बरेली : आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम महिलाओं दोनों के बारे में फैसला दिया है, इस फैसले को एक तरफा कहना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजों ने महिलाओं की खस्ता हालत और दयादीन स्थिति को देखते हुए ये निर्णय दिया है।

इस्लाम धर्म भी उन मुस्लिम महिलाओं के साथ जो तलाकशुदा, बेवा या यातीम है उनके साथ रहमदिली और सहानुभूति की बात करता है, पैगम्बरे इस्लाम की शिक्षा यहां तक है कि शौहर अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सूलूक के साथ पेश आये और उनका हर तरह से ख्याल रखें।

शरीयत ने भी महिलाओं के साथ रहमदिली और हमदर्दी का इजहार किया है

मौलाना ने कहा कि तीन तलाक़ वाली महिलाएं इद्दत गुजारेंगी, इस दरमियान जो भी इखराजात (खर्चा) होंगे वो शौहर अदा करेगा, उसके बाद वो महिला दुसरे से निकाह कर सकती है। अब उसके बाद इखराजात की जिम्मेदारी पूर्व शौहर पर आयद नहीं होगी। अगर महिला किसी व्यक्ति से निकाह नही करना चाहती है और अपनी जिंदगी तन्हाई के साथ गुजारना चाहती है तो शरीयत उस महिला के साथ रहमदिली और हमदर्दी का इज़हार करती है , कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति या कोई मुस्लिम संस्था उस महिला को जिंदगी गुजारने के लिए कुछ खर्चा पानी देती है तो शरीयत ने उसको नाजायज़ करार नहीं दिया है।

तलाक शुदा और बेवा और यतीम महिलाओं को इस्लामी शासन काल में सरकारी आर्थिक विभाग से मिलता था भरण पोषण का खर्चा

इस्लामी शासन काल के इतिहास पर अगर नजर दौड़ाएं तो पैगम्बरे इस्लाम का जमाना और उनके बाद चारों खलीफा के जमाने में ये रिवायत मिलती है कि जो महिलाएं बेवा या यातीम या तलाकशुदा हो जाती थी उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता था तो खलीफा के दरबार से बैतुल माल (इस्लामी शासन काल का आर्थिक विभाग) के अधिकारी को ये आदेश दिया जाता था कि इन महिलाओं के महीना भरके इखराजात को बांध दिया जाता था, और वो महिला हर महीना आखिरी तारीख में बैतुल माल से अपने परिवार के लिए खाने पीने के तमाम इखराजात हासिल करती थी।

ये सिलसिला कोई दो चार महीने का नही था बल्कि सालों साल ता जिंदगी भर बैतुल माल से महिला की किफालत (भरण पोषण ) की जाती थी।

मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा कि आज के लोग शरीयत की बातों और इस्लामी इतिहास से नावाकिफ है, इसलिए वो हर बात को नाकारात्मक तौर पर सोचने लगते है, अगर गहराई के साथ साकारात्मक सोच के साथ विचार विमर्श किया जाये तो हर बात समझ में आ जायेगी।

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मुसलमानों को अपनी विफलता पर सबक लेने की जरूरत है

दूसरी तरफ भारतीय मुसलमानों ने कोई ऐसी संस्था स्थापित नहीं की है जिसके माध्यम से तलाकशुदा, बेवा, यातीम महिलाओं की किफालत(भरण पोषण) हो सके। मुसलमानो को अपनी इस विफलता को सुधारने के लिए आर्थिक रूप से सम्पन्न मुसलमान और मजहबी क़यादत को ऐसे काम करना होंगे जिससे बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारा जा सके, और इन परेशान हाल महिलाओं की मदद हो सके।

खुदा को सबसे ज्यादा नापसंद है तलाक

मौलाना ने कहा कि इस्लाम कहता है कि खुदा के नज़दीक तमाम जायज़ कामों में सब से ज़्यादा नापसंदीदा कोई कार्य है तो उसका नाम तलाक है, मतलब यह कि हमारा आकीदा यह है कि तलाक को खुदा नापसंद करता है, हालांकि कभी-कभी गंभीर परिस्थितियों के आधार पर तलाक़ होती है। दूसरे धर्म में हो सकता है कि उनके धार्मिक कानून में तलाक की कोई जगह ना हो, इसलिए वह सिर्फ अदालत से ही तलाक की गुजारिश करते हों।

सालो से यह देखा जा रहा कि अदालतें महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के लिए शौहरों को आदेश देती हैं और शौहर अपनी तलाक शुदा बीबी को गुजारा भत्ता देता है। पैगम्बरे इस्लाम को भी एक साथ तीन तलाक़ देना बहुत ना पसंद था।

अदालतें मुसलमानों की कमजोर कड़ी पर हाथ रख रही है मुसलमानों को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है

मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने आगे कहा कि चंद सालों से अदालतें मुसलमानों की कमजोर कड़ी पर हाथ रख रही है, जगह-जगह मस्जिद, महिला, मदरसा आदि धार्मिक चीजों को मुद्दा बनाकर अदालतो में रोज सुनवाई होती है और इसी बहाने से शरीयत की मज़ाक बनाकर तौहीन की जाती है। इन तमाम मसाइल को लेकर भारत का मुसलमान बहुत परेशान और चिंतित है।

कोई भी बड़ा व्यक्ति या संगठन और शरीयत के नाम पर बनी संस्थाएं सामने नहीं आती हैं बल्कि कौ़म को दिखाने के लिए चार-छः उलमा को बैठाकर खाना पूरी कर दी जाती है। जबकि होना यह चाहिए था कि शरीयत के नाम पर बनी संस्थाओं को जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में लंबित जितनी भी धार्मिक याचिकाए हैं उन सब पर अच्छे वकील खड़े किए जाते, वो मजबूत दलीलों के साथ अदालतों को संतुष्ट करते, फिर फैसला मुसलमानों के हक में होता, मगर ये सब कुछ नहीं किया गया, और अब शोर मचाने और हंगामा काटने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है।

मौलाना ने आगे कहा कि मुस्लिम महिलाएं कोर्ट कचहरी जाने से बचें ताकि शरीयत का माज़ाक न बनाया जाए, और देश भर में स्थापित दारुलइफ्ता और दारुल काजा (शरीयत कोर्ट) से वाबस्ता उलमा अपनी जिम्मेदारियों को निभायें, कोई भी महिला अगर उलमा के पास पहुंचती है तो उसकी बातों को गम्भीरता से सुनें और मसले का हल करें।अगर उलमा नहीं सुनेंगे तो यह महिलाएं कोर्ट कचहरी की तरफ रुख करेंगी। फिर इससे ज्यादा खतरनाक परिणाम आ सकते हैं। इसलिए दारुल इफ्ता और दारुल कज़ा के उलमा की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो हालात को संभालें और शरीयत का मज़ाक बनने से रोकें।

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