हत्या के मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
बरेली शहर के चर्चित शहनाई बारात घर हत्याकांड के 5 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन करवा की सजा सुनाई है और उन पर 87 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इन्होंने बारात घर में शादी समारोह के दौरान राजीव नाम के व्यक्ति को गोलियों से भून लिया था।
बरेली। शहर के चर्चित नगर निगम कर्मचारी की सरेआम हुई हत्या मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 5 आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है , साथ ही सभी पर 87 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अप्रैल 2016 में शादी समारोह में घुसकर दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके नगर निगम कर्मचारी को मौत के घाट उतार दिया था। शहर के बीचोबीच शहनाई बारात घर में हुए इस हत्याकांड से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था।
यह था मामला जिसमें 5 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन का करवा की सजा सुनाई
दरअसल 23 अप्रैल 2016 को शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस इलाके में स्थित शहनाई बारात घर में शादी समारोह था। लोग डीजे पर नाच गा रहे थे, पूरी बारात जश्न में डूबी हुई थी, तभी अचानक आधा दर्जन लोग असलहो से लैस होकर बारात घर में आ धमके। बारात घर गोलियों की गूंज से दहल गया। इस दौरान नगर निगम कर्मचारी राजीव को गोलियों से भून दिया गया। राजीव की मौके पर ही मौत हो गई। असलाह लहराते हुए सभी आरोपी वहां से भाग निकले। बारात घर जो जश्न में डूबा हुआ था वहां मातम पसर गया। मौके पर कई थानों की पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा गया। पुलिस की एक दर्जन टीमों को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 6 लोगो को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
इन 5 लोगों को हुई आजीवन करवा की सजा और लगा 87 हजार रुपए का जुर्माना
इस मामले में मृतक राजीव के भाई राजकिरन की तहरीर पर शहर कोतवाली में नगर निगम के लिपिक हरिओम बाल्मिकी, सफाई नायक संजीव बाल्मिकी, रंजीत बाल्मिकी, और नेकपुर निवासी मनोज, कपिल और अंशु के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। न्यायाधीश श्रीकृष्ण चंद्र सिंह की कोर्ट में आज सजा सुनाई गई। इस मामले में संजीव, हरिओम, रंजीत, अंशु और मनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी पर 87 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।