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आज़म खान की बड़ी मुश्किलें,सीबीआई कोर्ट ने आज़म खान को किया तलब

Lucknow – आजम खान की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो रहीं हैं। जल निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने आज़म खान को तलब किया है।1300 पदों पर भर्ती में अनियमितता बरतने और व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के दोष में अदालत में चल रहे ट्रायल में आज़म खान को तलब किया गया है।आज़म खान को 15 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

अखिलेश सरकार के दौरान 122 सहायक अभियंता,883 अवर अभियंता,32 आशुलिपिक, 335 क्लर्क सहित 1300 पदों पर भर्ती हुई थी।इस भर्ती में गोटाले के आरोप लगे थे।सरकार अब तक 122 अभियंताओं को बर्खास्त कर चुकी है।योगी सरकार द्वारा इस मामले की जांच एसआईटी से कराई गई थी।जांच के बाद एसआईटी ने 25 अप्रैल 2018 को इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी।ये मामला अखिलेश सरकार के समय का है,उस बख्त आज़म खान जल निगम के चेयरमैन थे।

कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 201,204,420,467,478,471,120बी में संज्ञान लिया,वहीं इस मामले में शेष आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने आईपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 471, 120बी और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत संज्ञान लिया है।

इस मामले के घोटाले में शामिल आरोपी गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, नीरज मलिक, विश्वजीत सिंह, अजय कुमार यादव, संतोष रस्तोगी, रोमन फर्नांडीज और कुलदीप सिंह नेगी के खिलाफ समन जारी करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।

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