आज़ादी के अमृत महोत्सव में महिलाओं को बताए कानूनी अधिकार
▪️राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया मार्गदर्शन
बरेली : महिला कल्याण विभाग द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओ को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। जिसमे कार्यस्थल पर छेड़छाड़, योन उत्पीड़न, पति अथवा रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा के बारे में न्यायाधीश सतेंद्र वर्मा द्वारा अवगत कराया गया और कानूनी मदद के लिये रास्ते निकालने के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी गई।
इसके अलावा रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार, स्म्प्पत्ति में बराबरी के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई , महिला कल्याण विभाग की उप निदेशक नीता अहिरवार ने बताया की ये कार्यक्रम 14 नवम्बर तक चलेगा आज इसका समापन कार्यक्रम होगा।
इसमें महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत रहने और समाज मे बराबरी का दर्जा दिलाने के लिये महिला कल्याण विभाग पूर्ण सजग है।
इसअवसर पर हरेंद्र कौर एडवोकेट, पीएस आनन्द, अलका सिंह, एडवोकेट, कृष्ण चंद आदि ने महिलाओ को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया।