सूचना ना देने पर BDA पर 25 हजार का जुर्माना
बरेली । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचनाओं को ना देने पर (BDA)बरेली विकास प्राधिकरण पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपए का जुर्माना वादी को देने व 1 सप्ताह में सूचना प्रदान करने का आदेश किया है।
बरेली विकास प्राधिकरण से सूचना मांगने वाले सुभाष चंद्र गुप्ता के अधिवक्ता एमआर मलिक के अनुसार वादी सुभाषचंद्र गुप्ता ने 2 सितंबर 2017 को बरेली विकास प्राधिकरण से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचनाएं मांगने का आवेदन किया था। सूचनाएं प्राप्त ना होने पर वादी द्वारा 9 सितंबर को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई थी मगर फिर भी सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाई।
इसके बाद वादी ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष 21 सितंबर 2017 को दितीय अपील कर न्याय मांगा। आयोग के द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद भी बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयोग द्वारा बरेली विकास प्राधिकरण को 25 हजार रुपए का जुर्माना वादी को देने और 1 सप्ताह के अंदर वादी को सूचना है प्रदान करने का आदेश दिया है।